RJD (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद को चारा घोटाले के एक मामले में शनिवार(सटरडे ) को 14 साल के कारावास और 60 लाख रुपये के जुर्माना(Fines) की सजा सुनाई गई। यह मामला साढ़े तीन करोड़ रुपये का झारखंड की दुमका ट्रेजरी से अवैध निकासी(Invalid clearance)से संबंधित है। उन्हें इस मामले में 19 मार्च को(गिल्टी ) दोषी ठहराया गया था।
(C B I )सीबीआई की विशेष अदालत(Special court) के जज शिवपाल सिंह ने लालू को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत 7 ईयर और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सात साल(7इयर ) की सजा की घोषणा की। दोनों सजाएं एक के बाद एक करके चलेंगी। इस तरह से उन्हें कुल 14 साल (14 इयर )की सजा भुगतनी पड़ेगी ।
उनके वकील प्रभात सिंह ने मीडिया में कहा कि अदालत के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील जरूर की जाएगी। प्रभात सिंह मुताबिक पिछले तीन मामलों में लालू को मिली सजाएं साथ-साथ चल रही थीं, जिसमें अधिकतम सजा (5 इअर)पांच साल की थी। हम चौथे मामले में दी गई (14 इअर )14 साल की सजा को भी उसमें सम्मिलित करने की अर्जी देंगे। अगर वह (प्रे) प्रार्थना (एक्सेप्ट)स्वीकार कर ली गई तो लालू को 14 साल की जेल काटनी होगी। अगर( रिजेक्ट)अस्वीकार हुई तो उन्हें 19 साल जेल में काटने होंगे।
जज द्वारा सजा सुनाए जाने के समय लालू कोर्ट में उपस्थित नहीं थे। उनकी हालत खराब होने की बजह से उन्हें रांची के रिम्स अस्पताल(हॉस्पिटल) में भर्ती कराया गया है। इसी कारण उन्हें , वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए से सजा सुनाई गई। याद रहे कि वे पिछले साल (इअर) 23 दिसंबर से रांची के बिरसा मुंडा कारागार( जेल) में बन्द हैं ।
भाजपा (B J P) के बागी नेता और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा (सटरडे)शनिवार को लालू से अस्पताल में मिले। उन्होंने लालू को अपना पुराना मित्र और मिट्टी से जुड़े नेता बताया। इसलिए वे उनका हालचाल पूछने पहुचे हैं।

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